रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना (Release on ground of illness) -सीपीसी- 59
रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना (Release on ground of illness) -सीपीसी- 59रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना (Release on ground of illness) -
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 59 में रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना, के बारे में प्रावधान किया गया है।
(1) न्यायालय निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिये वारण्ट निकाले जाने के पश्चात् किसी भी समय उसकी गम्भीर रुग्णता के आधार पर उस वारण्ट को रद्द कर सकेगा।
(2) जहां निर्णीत-ऋणी गिरफ्तार किया जा चुका है वहां, यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है कि उसे सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाए तो, वह उसे छोड़ सकेगा।
(3) यदि निर्णीत-ऋणी को सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया गया है, तो उसको वहां से-
(क) राज्य सरकार किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग होने के आधार पर छोड़ सकेगी, अथवा
(ख) सुपुर्द करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय है, उस निर्णीत-ऋणी के किसी गम्भीर रुग्णता से पीड़ित होने के आधार पर छोड़ सकेगा।
(4) इस धारा के अधीन छोड़ा गया निर्णीत-ऋणी पुनः गिरफ्तार किया जा सकेगा, किन्तु सिविल कारागार में उसके निरोध की कुल अवधि धारा 58 द्वारा विहित अवधि से अधिक नहीं होगी।
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